दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

गुमला. एडीजे चार संजीव भाटिया की अदालत ने मंगलवार को छह वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त गुमला निवासी मोहम्मद सरवर उर्फ बाले को धारा 376 एबी के तहत 10 साल की सजा सुनायी. इसके अलावा 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक मो जावेद हुसैन ने पैरवी की. घटना वर्ष 2021 की है. बच्ची के ट्यूशन पढ़ कर लौटने के दौरान अभियुक्त उसे बुला कर चॉकलेट देता था और गलत काम करता था. इसके बाद बच्ची के उदास रहने पर परिजनों को शक होने पर बच्ची से इस संबंध में पूछताछ के क्रम में मामला सामने आया था. इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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By Prabhat khabar news desk

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