गुमला से दुर्जय पासवान का रिपोर्ट
बिशुनपुर.बिशुनपुर प्रखंड के बनालात गांव में पारंपरिक ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर पेसा कानून झारखंड नियमावली 2025 के तहत मिलने वाले राजस्व अधिकारों को धरातल पर लागू करने का निर्णय लिया गया.
कौन-कौन से राजस्व ग्राम सभा को मिलेंगे?
बैठक में प्रोत्साहन, दंड व शुल्क राशि, लघु खनिज एवं वन उपज की रॉयल्टी, तालाब लीज, बाजार प्रबंधन व बालू घाट से प्राप्त शुल्क सहित अन्य आय को ग्राम सभा कोष में जमा करने पर सहमति बनी.
ग्राम सभा को मजबूत करने पर जोर
बैठक में पेसा राज्य स्तरीय प्रशिक्षक संतोष कुम्हार महतो, जेएलकेएम के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल अध्यक्ष सह गुमला जिलाध्यक्ष कृष्णा चिक बड़ाइक, अनूप फ्रांसिस, प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण उरांव व सचिव रोशन उरांव मौजूद रहे. ग्राम सभा को धरातल पर मजबूत करने में पारंपरिक अध्यक्ष बैग रामवृक्ष खेरवार, ग्राम प्रधान भिखराम उरांव, कपिल उरांव व अंजु उरांव सहित बाजार प्रबंधन समिति की अध्यक्ष लिलावती देवी, सचिव संध्या देवी और कोषाध्यक्ष जगवा उरांव ने भूमिका निभायी.
गांव-गांव में लागू कराये जायेंगे अधिकार
वक्ताओं ने कहा कि पेसा नियमावली के तहत मिले अधिकारों को गांव-गांव में लागू कराया जायेगा. साथ ही केंद्रीय एमएमडीआर कानून के विरोध में खनिज गतिविधियों को बंद कराने के आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही गयी.
‘जमीन हमारी, खनिज हमारा’ के तहत अधिकारों की रक्षा
उन्होंने कहा कि “जमीन हमारी, खनिज हमारा” के तहत ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा की जायेगी.
