पारा लीगल वोलेंटियर्स न्यायपालिका व समाज को जोड़ने का काम करते हैं

पारा लीगल वोलेंटियर्स न्यायपालिका व समाज को जोड़ने का काम करते हैं

By Prabhat Khabar | July 29, 2020 3:55 AM

गुमला : जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के तत्वावधान में गुमला, लातेहार व खूंटी जिला के पारा लीगल वोलेंटियर्स के लिए मंगलवार को वर्चुअल ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में तीनों जिलों के पारा लीगल वोलेंटियर्स को गूगल मीट एप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण का शुभारंभ झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति हरिशचंद्र मिश्र के संदेश प्रसारण के साथ हुआ. जिसमें पारा लीगल वोलेंटियर्स को विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के उद्देश्य एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया गया.

उन्होंने कहा कि पारा लीगल वोलेंटियर्स न्यायपालिका एवं समाज को जोड़ने के लिए पुल का काम करते हैं. पारा लीगल वोलेंटियर्स जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले गरीब और बेसहारा लोगों की समस्याओं से सीधे तौर पर रू-ब-रू होते हैं और उचित सलाह देने के साथ-साथ उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से जोड़ने का भी कार्य करते हैं.

पारा लीगल वोलेंटियर्स सरकार के समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, अनुसूचित जनजाति, विकास प्राधिकरण जैसी विभिन्न इकाइयों सहित पुलिस विभाग के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करते हैं. वहीं सीडब्ल्यूसी के भूतपूर्व चेयरमैन सह स्थायी लोक अदालत के सदस्य शंभु सिंह ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के बारे में बताया.

Post by : Pritish Sahay

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