जमीन विवाद में चाची की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद, चार साल बाद अदालत ने सुनाया फैसला

Gumla News: गुमला के रायडीह थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में अपनी चाची की हत्या करने वाले भतीजे निर्दोष कुजूर को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. चार साल पुराने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इससे जुड़ी खबर नीचे पढ़ें.

गुमला से दुर्जय पासवान की रिपोर्ट

Gumla News: गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र का कनहार टोली गांव, जहां आमतौर पर जिंदगी खेत-खलिहान और घरेलू झगड़ों के बीच चलती है, वहां 12 जून 2022 की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. जमीन विवाद, जो गांवों में अक्सर रिश्तों से ज्यादा मजबूत निकल आता है, उसी ने एक बार फिर खून का रास्ता खोल दिया.

टांगी से काटकर चाची की हत्या

आरोप है कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में भतीजे निर्दोष कुजूर ने अपनी ही चाची विनको कुजूर पर टांगी से हमला कर दिया. अदालत ने जमीन विवाद में अपनी ही चाची की निर्मम हत्या करने वाले भतीजे को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फैसले के बाद पीड़ित परिवार को चार वर्ष पुराने मामले में न्याय मिला.

मामला दर्ज और पुलिस जांच

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. घर, जो परिवार का प्रतीक था, अचानक अपराध स्थल बन गया. मृतका के पति विश्राम कुजूर ने रायडीह थाना में अपने ही भतीजे के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई. गवाहों के बयान, घटनास्थल की परिस्थितियां और अन्य सबूतों के आधार पर केस को मजबूत किया गया. जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया.

अदालत में सुनवाई और साक्ष्य

मामले की सुनवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण गवाह और दस्तावेज पेश किए. गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट ने घटना की पूरी तस्वीर अदालत के सामने रख दी. अदालत ने सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि आरोपी ने ही अपराध किया है. इसके आधार पर उसे भारतीय न्याय संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया गया.

सजा का ऐलान

अदालत ने आरोपी निर्दोष कुजूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. जुर्माना न देने की स्थिति में उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. चार साल पुराने इस मामले में आया फैसला पीड़ित परिवार के लिए न्याय की औपचारिक पुष्टि बन गया. कानून ने यह स्पष्ट कर दिया कि पारिवारिक विवाद में हिंसा किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है.

सामाजिक संदेश और हकीकत

यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि गांवों में जमीन विवादों की उस हकीकत को दिखाता है जो धीरे-धीरे रिश्तों को खत्म कर देती है. जमीन, जो जीवन का साधन होनी चाहिए, कई बार जीवन खत्म करने का कारण बन जाती है. अदालत का फैसला यह संदेश देता है कि कानून अपने हाथ में लेने का परिणाम गंभीर होता है. हिंसा समाधान नहीं है, लेकिन अक्सर लोग यह बात देर से समझते हैं.

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गांव की प्रतिक्रिया और न्याय

कनहार टोली और आसपास के इलाकों में फैसले को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिली. कुछ लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि कई लोग अब भी घटना की याद से दुखी हैं. पीड़ित परिवार को राहत जरूर मिली है, लेकिन जो नुकसान हुआ वह किसी भी सजा से वापस नहीं लाया जा सकता. अदालत ने भले ही मामले का न्यायिक पटाक्षेप कर दिया हो, लेकिन यह घटना गांव में एक चेतावनी की तरह हमेशा बनी रहेगी.

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Published by: KumarVishwat Sen

कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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