गुमला. गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे-एक प्रेम शंकर की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी किशोर को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला भरनो थाना क्षेत्र का और घटना 26 नवंबर 2016 की है.
पिस्तौल दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म
अभियोजन के अनुसार 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा स्कूल से अपने घर लौट रही थी. इस दौरान आरोपी किशोर ने उसका अपहरण कर लिया और उसे जंगल की ओर ले गया व पिस्तौल का भय दिखाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया. घटना के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन उसे लेकर भरनो थाना पहुंचे, जहां लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
दोषी को 15 साल की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने आरोपी को 15 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.
