Jharkhand Unlock 5.0 Updates : झारखंड में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन होगा शुरू, जानें और क्या मिली छूट

Jharkhand Unlock 5.0 News (रांची) : झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कई रियायतें दी गयी है. राज्य में अब दुकानें जहां रात 8 बजे तक खुलेंगी. वहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के परिचालन की भी अनुमति मिल गयी है. इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार और रेस्टुरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. यह आदेश एक जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2021 7:00 AM

Jharkhand Unlock 5.0 News (रांची) : झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कई रियायतें दी गयी है. राज्य में अब दुकानें जहां रात 8 बजे तक खुलेंगी. वहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के परिचालन की भी अनुमति मिल गयी है. इसके अलावा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार और रेस्टुरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है. यह आदेश एक जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा.

बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर कई रियायत की घोषणा की गयी है. राज्य की दुकानें अब शाम 4 बजे की जगह रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. वहीं, इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों के परिचालन की भी अनुमति दे दी गयी है. हालांकि, बस में कुल सीट से 50 फीसदी यात्री ही सफर कर सकेंगे. इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन के लिए अब ई-पास की बाध्यता भी खत्म कर दी गयी है. वहीं, इंटर स्टेट बसों के परिचालन पूर्व की भांति ही बंद रहेगा.

शादी-ब्याह में अब 11 लोगों की जगह अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा. पहले की तरह ही मास्क पहनना व सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सभी के लिए जरूरी होगा. इस आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की जायेगी.

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जाने किन-किन चीजों में मिली छूट

– राज्य के सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी.
– सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 फीसदी मानव संसाधन के साथ खुलेंगे.
– शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी.

– इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.

– इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन शुरू होगी.

– बसों में कुल सीटों में 50 फीसदी यात्रियों को बैठाने की अनुमति मिली है.

– प्राइवेट वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. अब इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी.

– दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास जरूरी होगा.

– दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम कोरिंटिन नहीं होगा, लेकिन लोगों की कोरोना टेस्ट की जायेगी.

– इंटर स्टेट बस परिचालन पर पूर्व की भांति रोक जारी रहेगी.

– सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे.
– स्टेडियम, जिम और पार्क खुलेंगे.
– स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
– 50 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर रोक रहेगी.
– वैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुलेंगे, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक रहेगी.
– श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
– सभी तरह के प्रदर्शन और जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
– केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी.
– राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी.
– मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
– आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
– सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाये रखना अनिवार्य है.

Posted By : Samir Ranjan.

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