दोस्तों ने शराब पार्टी के बहाने बुलाया फिर पत्थर से कुचलकर की हत्या, गुमला के प्रकाश उरांव हत्याकांड में 3 को उम्रकैद

Gumla Court News: गुमला के प्रकाश उरांव हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. शराब पीने के बहाने बुलाकर हत्या करने के दोषी तीन दोस्तों को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Gumla Court News, गुमला, (दुर्जय पासवान): गुमला शहर से सटे गांव फसिया पोढ़ाटोली के रहने वाले प्रकाश उरांव हत्याकांड मामले में बुधवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) गुमला संजीव भाटिया की अदालत ने मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों में आदित्य सिंह (25), उत्तम कुमार साहू (22) और सुनील उरांव (24) शामिल हैं.

धारा 302 के तहत आजीवन जेल की सजा और दो लाख का जुर्माना

कोर्ट ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन जेल की सजा और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वहीं, धारा 201 के तहत सात वर्ष का जेल एवं एक लाख रुपये जुर्माना, जबकि धारा 120-बी के तहत आजीवन जेल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में प्रत्येक धारा में एक-एक साल अतिरिक्त जेल की सजा भुगतना होगी. इस प्रकार तीनों दोषियों पर कुल चार-चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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शराब पीने के बहाने बुलाकर की थी हत्या

पुलिस और सरकारी वकील के अनुसार, फसिया पोढ़ाटोली निवासी प्रकाश उरांव की 9 मई 2022 को उसके ही तीन दोस्तों ने साजिश के तहत हत्या कर दी थी. आरोपियों ने पुराने विवाद में बदला लेने की नीयत से प्रकाश उरांव को शराब पीने के बहाने बुलाया. शराब पिलाने के बाद तीनों आरोपी उसे हवाई अड्डा करमडीपा की ओर घुमाते हुए बरिसा टोंगरी के पास ले गए, जहां पत्थर से कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई. मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई.

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Published by: Sameer Oraon

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