Durga Puja Guidelines 2020 : झारखंड में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की ये हैं गाइडलाइंस

Durga Puja Guidelines 2020 : रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत दुर्गा पूजा के आयोजन के साथ-साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है. इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गयी है. 8 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल लोगों के दर्शन के लिए खोल दिये जायेंगे. दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 5, 2020 9:19 AM

Durga Puja Guidelines 2020 : रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अनलॉक 5.0 के तहत दुर्गा पूजा के आयोजन के साथ-साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है. इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की गयी है. 8 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन से बाहर धार्मिक स्थल लोगों के दर्शन के लिए खोल दिये जायेंगे. दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दुर्गा पूजा का आयोजन छोटे पूजा पंडाल, मंदिरों और घरों में किया जायेगा. सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य है. पूजा पंडाल को ऐसा बनाया जायेगा, ताकि बाहर से मूर्ति न दिख सके और श्रद्धालुओं की भीड़ न लगे. पूजा पंडाल को खुला रखने को कहा गया है. सिर्फ जहां मूर्ति रहेगी, उसे ही ढंका रखना है.

पूजा पंडाल में एक समय में पुजारी और आयोजकों को मिला कर सिर्फ 7 लोगों को ही रहने की छूट दी गयी है. पूजा पंडाल या मंडप के आस-पास किसी प्रकार की लाइटिंग या सजावट की अनुमति नहीं दी गयी है. पूजा पंडाल के मंडप का निर्माण किसी भी विशेष थीम पर नहीं किया जायेगा. पूजा पंडाल और मंडप के आस-पास तोरण द्वार बनाने की अनुमति नहीं है.

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मूर्ति का आकार 4 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए. भीड़ को संबोधित करने के लिए किसी भी प्रकार का स्टेज या यंत्र लगाने की अनुमति नहीं है. इस दौरान मेले का आयोजन भी नहीं किया जायेगा. विसर्जन जुलूस निकालने की अनुमति नहीं है. जिला प्रशासन द्वारा तय जगह पर मूर्ति विसर्जित की जायेगी. संगीत या मनोरंजन के कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किये जायेंगे. भोग वितरण या सामूहिक भोज का आयोजन नहीं करना है.

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दुर्गा पूजा समितियों द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जा सकेगा. पूजा पंडाल या मंडप का उद्घाटन करने के लिए किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा. किसी भी सार्वजनिक जगह पर डांडिया या गरबा का आयोजन करने की अनुमति नहीं है. सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम नहीं होगा. पूजा पंडाल में रहने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा. सोशल डिस्टैंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य है. कम के कम 6 फीट की दूरी जरूरी है.

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अनलॉक 5.0 के तहत स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स पहले की तरह ही बंद रहेंगे. इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टैंसिंग का पालन अनिवार्य है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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