गुमराह करने वाले किसी भी उत्पाद का प्रचार नहीं करें : एसीएमओ
गुमराह करने वाले किसी भी उत्पाद का प्रचार नहीं करें : एसीएमओ
गुमला. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (एसीएमओ) गुमला ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक किया. बैठक में जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे. बैठक में एसोसिएशन ऑफ ड्रग एंड केमिस्ट, गुमला तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स गुमला के सदस्यों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) नयी दिल्ली व राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय, नामकुम रांची के संयुक्त निर्देशों से अवगत कराया गया. बताया कि निर्देशों के अनुसार अब किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नाम, ब्रांड अथवा लेबल में ओआरएस शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. बताया गया कि यह पाया गया है कि कई कंपनियां अपने मीठे पेय पदार्थों को ओआरएस नाम से बेचकर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही थी, जबकि वास्तविक ओआरएस एक चिकित्सकीय उत्पाद है. जिसमें चीनी व नमक का सटीक अनुपात होता है. यदि कोई कंपनी या विक्रेता ओआरएस शब्द का दुरुपयोग करता है, तो ऐसे उत्पादों को मिसब्रांडेड व मिसलिडिंग की श्रेणी में माना जायेगा और जुर्माना लगाने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. एसीएमओ ने जिले के सभी विक्रेताओं व व्यापारियों से अपील की कि वे एफएसएसएआइ के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले किसी भी उत्पाद का प्रचार या विक्रय नहीं करें.
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