एनजीटी की रोक के बाद भी नदियों से बालू का अवैध उठाव, तीन ट्रैक्टर जब्त

गुमला में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध बालू उठाव जारी है. मामले में जिला टास्क फोर्स ने छापेमारी करते हुए तीन ट्रैक्टर को जब्त किया है.

गुमलाः एनजीटी की रोक और प्रशासन की सख्ती के बावजूद जिले में अवैध बालू उठाव और परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुमला थाना क्षेत्र के टैंसेरा मोड़ और मुरकुंडा में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स (खनन) की टीम ने छापेमारी करते हुए अवैध बालू लदे तीन ट्रैक्टर जब्त की है. इस दौरान तीनों वाहन के चालकों के पास बालू परिवहन से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं मिले. जिसके बाद खनन विभाग के आवेदन पर गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया गया.

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए चालक

जिला खनन कार्यालय के अनुसार, 29 जुलाई की सुबह करीब छह बजे अनुमंडल पदाधिकारी, खान निरीक्षक और गुमला थाना की गश्ती दल के साथ जिला टास्क फोर्स ने टैंसेरा मोड़ और मुरकुंडा क्षेत्र में अवैध उत्खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ औचक जांच अभियान चलाया. इस दौरान टैंसेरा मोड़ के पास मुरकुंडा-केसीपारा की ओर से आ रहे लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर को रोककर जांच की गई. चालक दीपक उरांव, पिता मंगू उरांव, निवासी तिर्रा भटराटोली, गुमला से बालू परिवहन के कागजात मांगे गए, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. ट्रैक्टर में करीब 112 घनफीट बालू लदा मिला.

इसके बाद मुरकुंडा पुरनाटोली के पास लाल रंग के दूसरे महिंद्रा ट्रैक्टर को पकड़ा गया. चालक सूरज गोप, पिता सोहन गोप, निवासी मरदा तुंदटोली, पालकोट भी कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका. जांच में ट्रैक्टर पर करीब 100 घनफीट बालू मिला. इसी दौरान सिल्वर रंग के आईशर ट्रैक्टर को भी रोका गया. चालक महादेव भगत, पिता सुकरा भगत, निवासी मुरकुंडा रघुनाथपुर, गुमला से दस्तावेज मांगे जाने पर वह भी कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका. ट्रैक्टर में करीब 103 घनफीट बालू लदा मिला.

तीनों ट्रैक्टरों में कुल करीब 315 घनफीट बालू पाया गया. खनन विभाग ने तीनों ट्रैक्टरों को बालू सहित जब्त कर चालकों के साथ टीओपी उर्मी में सुरक्षार्थ सुपुर्द कर दिया. खान निरीक्षक नीरज कुमार ने गुमला थाना प्रभारी को आवेदन देकर तीनों चालकों और संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया. इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीनों चालकों को गिरफ्तार कर लिया.


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लेखक के बारे में

By दुर्जय पासवान

दुर्जय पासवान ने वर्ष 2001 से पत्रकारिता की शुरुआत की. दैनिक जागरण में दो साल काम करने के बाद 2003 में वे प्रभात खबर से जुड़े. इसके साथ ही नयी दुनिया अखबार, प्रहार मैगजीन में भी अपनी सेवा दी. इसके बाद 2010 में वे दैनिक भास्कर गुमला का ब्यूरो इंचार्ज के रूप में काम शुरू किये. भास्कर में पांच साल सेवा देने के बाद दोबारा 2014 में प्रभात खबर में ब्यूरो इंचार्ज के रूप में वापसी की. तब से अबतक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी खबरें, नक्सली घटनाएं, ग्राउंड रिपोर्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों की खोज से संबंधित खबरों पर अच्छा काम किया. इन्हीं खबरों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दी. दुर्जय पासवान बहुत लगन से अपना सभी काम का पूरा करते हैं.

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