गुमला. झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुमला थाना से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की हिरासत अवधि और आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी गयी है. इस संबंध में गुमला थाना प्रभारी महेंद्र करमाली ने मंडल कारा गुमला के कारा अधीक्षक को पत्र भेजा है. पहले मामले में गुमला थाना कांड संख्या 17/2023 से जुड़ा है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज है. वहीं दूसरा मामला गुमला थाना कांड संख्या 16/2012 से संबंधित है, जिसमें धारा 302/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है. इस प्रकरण में भी उच्च न्यायालय में चल रही अपील के तहत संबंधित आरोपी की हिरासत अवधि रिपोर्ट व आपराधिक इतिहास मांगा गया है. थाना प्रभारी ने दोनों मामलों में कारा अधीक्षक से अनुरोध किया है कि संबंधित आरोपियों की कस्टडी रिपोर्ट व आपराधिक इतिहास जल्द उपलब्ध कराते हुए न्यायालय को सूचित करने की प्रक्रिया में सहयोग करें.
हाइकोर्ट के आदेश पर दो मामलों में मांगी गयी कस्टडी रिपोर्ट
हाइकोर्ट के आदेश पर दो मामलों में मांगी गयी कस्टडी रिपोर्ट
