गुमला : गुमला स्थित पालकोट प्रखंड के डीपाटोली हरिजन मोहल्ला निवासी दीपक नायक को 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने दोषी करार दिया है. अदालत अब 27 अगस्त को सजा की बिंदु पर सुनवाई करेगी. दोष सिद्ध होने के बाद आरोपी को मिलने वाली सजा पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
अक्टूबर 2022 का है मामला
मामला पांच अक्टूबर 2022 की है. उस दिन क्षेत्र में रावण दहन मेला और कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस दौरान आरोपी ने नौ वर्षीय बच्ची को कथित रूप से अकेला पाया और बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया. आरोप है कि वहीं उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद डरी-सहमी बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना बतायी. बच्ची की बात सुनकर परिजन स्तब्ध रह गये. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गयी और आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
घटना के बाद आरोपी अपने घर से फरार हो गया था
इधर घटना के बाद आरोपी अपने घर से फरार हो गया था. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडीजे-4 की अदालत ने दीपक नायक को दोषी करार दिया. अब 27 अगस्त को अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी. चार साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है.
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