पिता-पुत्र की हत्या मामले में आरोपी दोषी करार

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) अजीत कुमार की अदालत ने फैसला

गुमला. 16 वर्ष पुराने चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) अजीत कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए घाघरा थाना क्षेत्र के मलगो पोखराटोली निवासी रवि उरांव को दोषी ठहराया है. अदालत अब दोष सिद्ध आरोपी की सजा की बिंदु पर दो जून को सुनवाई करेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय रजक ने अदालत में पक्ष रखा. बताया गया कि यह घटना छह जून 2010 की है. जमीन विवाद को लेकर गांव के बुद्धदेव उरांव और उनके पुत्र अनिल उरांव की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. प्राथमिकी के अनुसार घटना वाले दिन आरोपी रवि उरांव मृतकों के घर पहुंचा था और दोनों को अपने साथ गांव से कुछ दूरी पर ले गया. वहां ले जाकर दोनों पर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद मृतक बुद्धदेव उरांव की पत्नी सुमरी देवी के बयान पर आरोपी के खिलाफ घाघरा थाना में मामला दर्ज कराया गया था. लंबी सुनवाई व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना. अब सभी की नजर दो जून को होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी है.

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