दंपती हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद

गुमला : गुमला जिला के डुमरी प्रखंड स्थित हुटाप गांव में सात साल पहले हुए दंपती हत्याकांड का फैसला गुरुवार को जिला एव सत्र न्यायाधीश अवनी रंजन कुमार की अदालत ने सुनाया. हत्या के मुख्य आरोपी सुंदर ग्यार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया […]

गुमला : गुमला जिला के डुमरी प्रखंड स्थित हुटाप गांव में सात साल पहले हुए दंपती हत्याकांड का फैसला गुरुवार को जिला एव सत्र न्यायाधीश अवनी रंजन कुमार की अदालत ने सुनाया. हत्या के मुख्य आरोपी सुंदर ग्यार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है.

अर्थदंड की रकम नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. सुंदर ने 24 फरवरी 2010 को हुटाप गांव के तलसु ग्यार व उसकी पत्नी सुकरी देवी की टांगी से मार कर हत्या कर दी थी. सुंदर बकरा की बलि देने केलिए चंदा मांगने गया था. जब दंपती ने चंदा देने से इनकार किया, तो सुंदर ने दोनों को टांगी से हमला कर मार डाला था.

घटना के वक्त मृतक दंपती के बेटा व बेटी भी साथ में थे. मृतक दंपती के बेटे बरतु ग्यार के बयान पर उस समय डुमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया था. इधर, सात साल तक कोर्ट में दंपती की हत्या की सुनवाई हुई. सरकारी लोक अभियोजक मीनी लकड़ा व बचाव पक्ष की ओर से मकसूद आलम थे. जिला जज की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दंपती हत्याकांड पर फैसला सुनाते हुए आरोपी हुटाप गांव के सुंदर ग्यार को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >