युवती को बेहोश कर किया था दुष्‍कर्म, 32 महीने बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दुर्जय पासवान, गुमला गुमला के एडीजे-वन की अदालत ने 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी घाघरा थाना के घोड़ाटांगर निवासी विजय चीक बड़ाइक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी विजय चीक बड़ाइक को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा के अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 7, 2018 9:28 PM

दुर्जय पासवान, गुमला

गुमला के एडीजे-वन की अदालत ने 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी घाघरा थाना के घोड़ाटांगर निवासी विजय चीक बड़ाइक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी विजय चीक बड़ाइक को धारा 376 के तहत आजीवन कारावास की सजा के अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.

इस केस की पैरवी सरकारी पक्ष से अपर लोक अभियोजन चंपा कुमारी ने की. इस संबंध में पीड़िता ने घाघरा थाना में विजय चीक बड़ाइक के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था. जिसमें कहा था कि छह अप्रैल 2016 को पीड़िता सिमडेगा जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रही थी.

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उसी दौरान आरोपी विजय चीक बड़ाईक वहां आ गया. जिसका पीड़िता से पूर्व से जान पहचान था. आरोपी विजय ने कहा कि सिमडेगा जाने के लिए गाड़ी देर से आयेगी, मेरा घर बगल में है. चलो मेरा घर देख लेना. इसके बाद पीड़िता आरोपी के बात में आकर उसके साथ उसके घर जाने लगी.

उसी दौरान आरोपी सुनसान स्थान देखकर पीड़िता के सर के पीछे एक थप्पड़ मार दिया. जिससे पीड़िता बेहोश होकर गिर गयी. जिसके बाद आरोपी विजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस घटना को अंजान देने के बाद आरोपी घटना स्थल से फरार हो गया था.

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