खुले में शौच किया, तो 500 रुपये देना होगा जुर्माना

गुमला : गुमला शहर में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं. अगर गंदगी फैलाते हैं, तो पॉकेट से पैसा कटेगा. नगर परिषद ने इसके लिए नियम बनाया है. गंदगी करने वालों से वसूली के लिए जुर्माना की रकम भी तय कर दी गयी है. अगर कोई शहरी क्षेत्र में खुले में शौच जाता है, […]

गुमला : गुमला शहर में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं. अगर गंदगी फैलाते हैं, तो पॉकेट से पैसा कटेगा. नगर परिषद ने इसके लिए नियम बनाया है. गंदगी करने वालों से वसूली के लिए जुर्माना की रकम भी तय कर दी गयी है. अगर कोई शहरी क्षेत्र में खुले में शौच जाता है, तो पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा. नगर परिषद ने खुले में शौच जाने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूली करने का फरमान जारी किया है. वहीं सबसे ज्यादा जुर्माना उन औद्योगिक संस्थानों से लिया जायेगा, जो खुले में कचरा फेंकते हैं.
जुर्माना की रकम 1500 रुपये तय की गयी है. वहीं अपने मकान का गंदा पानी आम सड़क पर निकासी करने वाले मकान मालिक से 1500 रुपये जुर्माना लिया जायेगा. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रामाशंकर राम ने शहर को स्वच्छ एवं साफ रखने के लिए गंदगी करने वालों से जुर्माना की राशि तय की है. साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे गंदगी न करें. दुकान व घरों के सामने डस्टबिन का उपयोग करें.
कूड़ा को संग्रह कर नगर परिषद के वाहन या फिर रिक्शा में दें, ताकि उसे निर्धारित स्थल पर डंप किया जा सके. कोई खुले में शौच न जायें. हर घर में शौचालय है, लोग उसका उपयोग करे. नगर परिषद ने गंदगी के लिए अपराध का प्रकार व जुर्माना की रकम की सूची जारी की है. इसमें आवासीय भवन द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर 50 रुपये जुर्माना लगेगा. इसी प्रकार दुकानदार द्वारा खुले में कचरा फेंकने पर 250 रुपये, होटल द्वारा कचरा फेंकने पर 500 रुपये, ठेला व्यवसायियों द्वारा कचरा फेंकने पर 50 रुपये, सार्वजनिक स्थल पर पेशाब करने पर 25 रुपये, ट्रैक्टर द्वारा सड़कों पर सामग्री बिखरने पर 250 रुपये, शादी व विवाह स्थलों के बाहर कचरा फेंकने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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