नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष की सजा

अनुसंधान में घटना सत्य पाकर कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. मुकदमा पॉक्सो कोर्ट में विचारण हुआ. 10 गवाहों की गवाही हुई.

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, अबरार आलम को दोषी ठहराकर भेजा जेल कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी अबरार आलम को दोषी पाकर सजा सुनायी. आरोपी को कोर्ट ने 6 पॉक्सो एक्ट में 22 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास की सजा अलग से होगी. वहीं कोर्ट ने आरोपी को 96 बीएन एस के तहत 7 वर्ष की सजा दी है. 20,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को इसमें भी 6 महीने की सजा अलग से होगी. हालांकि कोर्ट ने दोनों सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी अबरार आलम बसंतरय थाना क्षेत्र के बड़ी सांखी का रहनेवाला है. आरोपी के विरुद्ध बसंतराय थाने में नामजद प्राथमिकी सं29/2025 पीड़िता की मां ने दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार किशोरी 17 अप्रैल 25 की सुबह शौच करने के लिए नदी के तरफ गयी थी. जब वापस नहीं लौटी तो घरवाले के द्वारा खोजबीन की जाने लगी. दो दिनों बाद पता चला कि आरोपी के द्वारा पीड़िता को छुपा कर रखा गया है. रात में पीड़िता को लेकर भागने की तैयारी में था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. अनुसंधान में घटना सत्य पाकर कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल की. मुकदमा पॉक्सो कोर्ट में विचारण हुआ. 10 गवाहों की गवाही हुई. गवाही में पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया. गवाहों के बयान व अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया. निर्णय की मुफ्त प्रति देकर आरोपी को सजा काटने जेल भेज दिया गया.

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By Prabhat khabar news desk

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