मंडलकारा के बंदियों को दी गयी कानून की जानकारी

गोड्डा : दो अक्तूबर को गोड्डा मंडल कारा में झालसा के तहत विधिक जागरूकता शिविर सह जेल अदालत का आयोजन किया गया. जिला एवं सत्र न्याधीश द्वितीय बंशीधर तिवारी ने कहा कि अापराधिक मनोवृति को खत्म करने से ही अपराध खत्म होगा. एक अपराधी जो बड़े से बड़ा अपराध करता है उसका अंत मौत पर […]

गोड्डा : दो अक्तूबर को गोड्डा मंडल कारा में झालसा के तहत विधिक जागरूकता शिविर सह जेल अदालत का आयोजन किया गया. जिला एवं सत्र न्याधीश द्वितीय बंशीधर तिवारी ने कहा कि अापराधिक मनोवृति को खत्म करने से ही अपराध खत्म होगा.
एक अपराधी जो बड़े से बड़ा अपराध करता है उसका अंत मौत पर ही होता है. मौत मिलती है या स्वत: मर जाता है. महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर देश को आजाद कराया था. दो चार के बीच झगड़ा होता है तो कानून सजा देती है.
ताकि दूसरे लोग अपराध करने से पहले कानून से डरे और अपराध की दुनिया से मुक्त रहे. बंदियों से कहा कि अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो जेलर के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं. कोर्ट में वकील दिया जाता है. जिला एवं सत्र न्यायाधिश तृतीय पंकज कुमार ने कहा कि लोगों को गुनाह करने से कानून रोकती है. उन्होंने आस-पास की सफाई करने पर जोर दिया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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