ओके::चोरी के आरोपित की नियमित जमानत अर्जी खारिज

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डाप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 537/14 के अप्राथमिकी अभियुक्त नीरज कुमार मंडल की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. शीतला नगर स्थित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संपूर्णानंद पाठक के घर में हुए चोरी को लेकर अनुसंधान में पुलिस ने नीरज कुमार मंडल को नामित किया है. […]

कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डाप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 537/14 के अप्राथमिकी अभियुक्त नीरज कुमार मंडल की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. शीतला नगर स्थित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी संपूर्णानंद पाठक के घर में हुए चोरी को लेकर अनुसंधान में पुलिस ने नीरज कुमार मंडल को नामित किया है. नीरज कुमार मंडल उर्फ कारू को पुलिस ने गिरफ्तार कर 30 नवंबर 2014 को जेल भेज दिया था. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पीडीजे के न्यायालय में नीरज मंडल ने जमानत के लिए आवेदन संख्या 54/14 दाखिल किया था. इसी मामले के एक अन्य आरोपित दीपक कुमार साह की भी जमानत अर्जी पूर्व में खारिज की जा चुकी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >