Ration Card Surrender : राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया, तो उठाये गये राशन पर बाजार दर पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ होगी वसूली

Ration Card Surrender: देवरी के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने शनिवार को प्रखंड क्षेत्र के संभ्रांत व अयोग्य राशन कार्डधारियों को 20 फरवरी तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है. कहा है कि जांच में अयोग्य पाए जाने पर राशन कार्ड सरेंडर नहीं करनेवाले अयोग्य कार्डधारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

देवरी के आपूर्ति पदाधिकारी कमला सिंह ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि उपायुक्त सह दंडाधिकारी गिरिडीह द्वारा अयोग्य राशन कार्डधारियों के मानक से संबंधित सूचना जारी की गयी है.

ऐसे लोग यदि राशन कार्ड के माध्यम से प्रतिमाह राशन उठाते पकड़े गये तो उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के तहत राशन कार्ड से उठाये गये राशन पर बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर पर वसूली की जाएगी. उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के सभी पीडीएस संचालकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच प्रचार-प्रसार कर उक्त सरकारी कार्य में सहयोग करने का आग्रह किया है.

राशन कार्ड के लिए इन लोगों को माना जाता है अयोग्य

इसमें केंद्र व राज्य सरकार में नियोजित कर्मी, आयकर, सेवाकर, व्यवसायिक कर देनेवाले, पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक, चार पहिया मोटर वाहन के ऑनर, तीन या उससे अधिक पक्के कमरों के मकान के मालिकों को अयोग्य माना गया है.

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By Prabhat Khabar News Desk

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