Giridih News: बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर पंचायत सचिवों को मिला प्रशिक्षण

Giridih News: बाल व्यापार के खतरे, इसके कारणों और पीड़ितों की सुरक्षा के उपायों, बाल मजदूरी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों, बाल श्रमिकों की सुरक्षा और पुनर्वास के तरीकों, यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए कानूनी प्रावधानों, बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं और बाल संरक्षण में अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की गयी.

डीसी रामनिवास यादव के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों (बाल विवाह, बाल व्यापार, बाल मजदूरी, पोक्सो आदि ) पर गिरिडीह और डुमरी अनुमंडल के सभी पंचायत सचिवों के साथ एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान बाल व्यापार के खतरे, इसके कारणों और पीड़ितों की सुरक्षा के उपायों, बाल मजदूरी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों, बाल श्रमिकों की सुरक्षा और पुनर्वास के तरीकों, यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए कानूनी प्रावधानों, बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं और बाल संरक्षण में अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की गयी. कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेह कश्यप, पंचायत सचिव संघ के जिलाध्यक्ष वशिष्ठ कुमार सिंह समेत गिरिडीह और डुमरी अनुमंडल के सभी पंचायत सचिव व अधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By MAYANK TIWARI

MAYANK TIWARI is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >