प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में होगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सफदर अली नैयर ने कहा कि आमजनों एवं पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कराने का निर्देश मिला है. प्राधिकार के अध्यक्ष मार्तंड प्रताप मिश्रा के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत को सफल बनाने की तैयारी की जा रही हैं. इस अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना वाद, वन विभाग, बिजली विभाग, माप तौल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण, सर्टिफिकेट केस, टेलीफोन व नगर निगम, ट्रैफिक चालान सहित जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए सभी संबंधित न्यायालयों तथा विभागों से सुलहनीय मामलों को चिह्नित करने तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस दिया जा रहा है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
