Giridih News :शिविर में खाद्य कारोबारियों को मिला प्रशिक्षण

Giridih News :खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य सुरक्षा व मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन व पंजीकरण) विनियम 2011 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को शिविर का आयोजन किया गया.

शिविर खाद्य सुरक्षा कार्यालय में लगा. इसमें जिले के 170 खाद्य व्यवसायी व फूड हैंडलर्स ने भाग लिया. प्रशिक्षण सत्र को एफएसएसएआई के सूचीबद्ध प्रशिक्षक डॉ राकेश सिंह ने संबोधित किया. उन्होंने खाद्य सुरक्षा के मूल सिद्धांत, संभावित खतरों, फूड प्वाइजनिंग, संक्रमण, एलर्जी और उनके नियंत्रण पर विस्तार से जानकारी दी. इसके साथ ही खाद्य जनित रोग, संचारी व गैर-संचारी रोग, फूड ग्रेड रंग, पैकेजिंग सामग्री, बर्तन, एडिटिव्स एवं प्रिजर्वेटिव्स, टेंपरेचर डेंजर जोन, उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की पहचान, जीएमपी, जीएचपी, एसओपी और एफएसएमएस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रकाश डाला गया. प्रशिक्षण के दौरान खाद्य व्यवसाय पंजीकरण एवं लाइसेंस की अनिवार्यता, इसकी प्रक्रिया, नियम व शर्तें, व्यक्तिगत व कार्यस्थल की स्वच्छता, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फूड सैंपलिंग, पैकेजिंग व लेबलिंग नियम, कच्ची सामग्री की गुणवत्ता, पेयजल मानक, कीट नियंत्रण, सुरक्षित भंडारण व परिवहन, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, गोल्डन रूल तथा कचरा प्रबंधन की भी जानकारी दी गयी.

खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरिडीह राजा कुमार ने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. बिना लाइसेंस के व्यवसाय करने पर जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाये रखने तथा मिसब्रांडिंग से बचने की भी अपील की. प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एफएसएसएआई के ट्रेनिंग पार्टनर 360 रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया. कार्यक्रम में ट्रेनिंग पार्टनर की ओर से राहुल कुमार, अमित सिंह, शुभम कुमार, अभिषेक केशरी, महराज मंडल, वसीम एवं मनीष सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

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Published by: Pradeep kumar

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