इधर, नाबालिग को मेडिकल जांच व बयान दर्ज करवाने गिरिडीह ले जाया गया. सीओ ने आवेदन में कहा है कि शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे सूचना मिली कि बिरनी प्रखंड के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ एक 35 वर्षीय युवक ने तीन दिन पूर्व शादी कर ली है. वरीय अधिकारी को सूचित करते हुए वह पंचायत सचिव प्रदीप कुमार व महिया पर्यवेक्षिका रेणु यादव के साथ गांव पहुंचा.
23 सितंबर को हुई थी शादी
सुखदेव मंडल पिता नेमचंद मंडल, औरवाटांड़, थाना सरिया ने नाबालिक के माता-पिता को 80 हजार रुपये देकर उसकी मर्जी से 23 सितंबर को डबरसैनी मंदिर बिरनी में शादी कर ली. ग्रमीण इसका विरोध कर रहे थे. सुखदेव व नाबालिग के उम्र संबंधी दस्तावेज लिया. इसमें पाया कि किशोरी की उम्र 14 वर्ष और सुखदेव की 35 वर्ष है. महिला पर्यवेक्षिका रेणु यादव ने नाबालिग से पूछताछ की, तो उसने बताया तीन दिन पूर्व शादी हुई है. इसके बाद अग्रिम कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी. पुलिस बल तथा महिला चौकीदार के साथ सुखदेव व किशोरी को भरकट्टा ओपी लाया गया. ओपी प्रभारी ने अमन कुमार सिंह ने बताया कि केस करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
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