यह प्राथमिकी एफएसटी सह पंचायत सचिव मो मंसूर के लिखित आवेदन पर दर्ज की गयी है. बताया गया है कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के मेयर पद के प्रत्याशी प्रमिला मेहरा के निर्वाचन अभिकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा के द्वारा लिखित सूचना दी गयी थी कि गिरिडीह बस स्टैंड रोड स्थित मां काली होटल में लगभग 80 से 100 लोग भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में बैठक कर रहे हैं और वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं. इस सूचना के बाद एसडीओ श्रीकांत यशवंत विस्पुते के नेतृत्व में एक टीम होटल पहुंची और वहां पहुंचकर होटल को खाली कराया. हालांकि, इस मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि वे खाना खाने के लिए होटल आये थे. किसी भी तरह के कार्यक्रम का कोई आयोजन होटल में नहीं किया गया था.
होटल संचालक पर भी दर्ज हुई प्राथमिकी
दूसरी ओर जिस होटल में भाजपा और उनके समर्थक एकत्रित होकर बैठक कर रहे थे, उस होटल के संचालक के विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गयी है. गिरिडीह नगर थाना कांड संख्या 37/2026 में बीएनएस की धारा 223ए के तहत यह प्राथमिकी दर्ज हुई है. बताया जाता है कि शिकायत मिलने के बाद जिले के अधिकारियों की टीम जब होटल पहुंची तो वहां लगभग 80 से 100 लोग अवैध रूप से मजमा लगाकर होटल के प्रथम तल्ले और दूसरे तल्ले में बैठे हुए थे. वहीं होटल के बाहर लगभग 15-20 गाड़ियां भी लगी हुई थी. जब होटल संचालक सिंकू सिन्हा से बैठक से संबंधित अनुमति पत्र मांगी गयी तो वह कोई कागजात दिखा नहीं सके.
