उन्होंने सोमवार को कार्यपालक पदाधिकारी धनवार नगर पंचायत को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट कहा है कि टोल टैक्स की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो चुकी थी. इसके बावजूद बिना नई निविदा (टेंडर) प्रक्रिया के ही इसका रिन्यूअल कर दिया गया, जो पूरी तरह नियमों के विपरीत है.
नियमानुसार लिया गया है निर्णय : कार्यपालक पदाधिकारी
कार्यपालक पदाधिकारी हर्षवर्धन ने आरोपों के संबंध में कहा कि धनवार नया नगर निकाय होने के कारण आवश्यक कार्यों में रेवेन्यू जरूरी हो रहा है. इसलिए नियमानुसार पंद्रह प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर राजस्व जुटाने को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को धनवार नगर पंचायत की प्रथम बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पारित करते हुए रिन्यूअल किया गया है. धनवार में मुख्य रेवेन्यू का जरिया टोल ही है, जिसे रोककर धनवार में विकास कार्य संभव नहीं है.
