दहेज प्रताड़ना मामले में दो दोषी करार

गिरिडीह :जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एके गुप्ता की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में सास-ससुर को दोषी पाया है. अदालत सजा की बिंदु पर सोमवार को सुनवाई करेगी. मामला बेंगाबाद थाना अंतर्गत खुरचुट्टा पंचायत के बरहमोरिया गांव का है. 24 अप्रैल, 2006 को दहेज के लिए पपली देवी को मारकर गायब कर दिया गया […]

गिरिडीह :जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एके गुप्ता की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले में सास-ससुर को दोषी पाया है. अदालत सजा की बिंदु पर सोमवार को सुनवाई करेगी.
मामला बेंगाबाद थाना अंतर्गत खुरचुट्टा पंचायत के बरहमोरिया गांव का है. 24 अप्रैल, 2006 को दहेज के लिए पपली देवी को मारकर गायब कर दिया गया था. बाद में उसकी लाश गांव के एक कुएं से बरामद की गयी. मृतका के पिता लेखो साव के बयान पर बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज हुआ. इसमें पति महेंद्र साव, ससुर महादेव साव व सास चांदो देवी को अभियुक्त बनाया गया.
लेखो साव ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा था कि दहेज के लिए ससुराल वाले उसकी बेटी पपली को बराबर प्रताड़ित करते थे. अदालत ने ससुर महादेव साव व सास चांदो देवी को दोषी पाया है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र देव ने कहा कि पपली देवी के पति महेंद्र साव को पूर्व में ही सजा हो चुकी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह प्रस्तुत किये गये. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार अंबष्ट ने बहस की.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >