तेजाब कांड में एक दोषी, सुनवाई 30 को

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामबाबू गुप्ता की अदालत ने तेजाब कांड में सुकर महतो को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 30 मई को सुनवाई करेगी. मामला धनवार थाना अंतर्गत उपरैली धनवार का है. सूचक कैलाश यादव के बयान पर धनवार थाना में वर्ष 2007 में धारा 307 व 326 […]

गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामबाबू गुप्ता की अदालत ने तेजाब कांड में सुकर महतो को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत 30 मई को सुनवाई करेगी. मामला धनवार थाना अंतर्गत उपरैली धनवार का है. सूचक कैलाश यादव के बयान पर धनवार थाना में वर्ष 2007 में धारा 307 व 326 भादवि के तहत एक मामला दर्ज किया गया था. मामले में सूचक कैलाश यादव ने कहा कि वह धनवार बैंक ऑफ इंडिया के सामने सड़क के किनारे पानीफल बेच रहा था.

इसी दौरान सुकर महतो ने गुस्से में आकर उस पर तेजाब डाल दिया. जिससे वह बुरी तरह झुलस गया. बताया कि सुकर महतो के भैंस की चोरी हो गयी थी और वह चोरी के इस मामले में उस पर शक कर रहा था. जान मारने की नीयत से सुकर महतो ने उस पर तेजाब डाला था. बाद में इलाज के लिए परिजनों ने धनवार रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया.

मामले में पुलिस ने सुकर महतो के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. इधर अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह ने अपनी दलीलें रखी. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार राणा ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में सुकर महतो को दोषी पाया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >