गिरिडीह : कोडरमा लोकसभा सीट पर लेकर गुरुवार को भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया. अपर समाहर्ता अशोक कुमार साह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ निरसा विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक विनोद सिंह, माले नेता राजेश कुमार आदि शामिल थे.
उन्होंने एक प्रति में नामांकन दाखिल किया. अपराह्न करीब पौने दो बजे दाखिल किये गये पर्चा में उन्होंने अपना पूरा ब्योरा भी दिया है. उनके प्रस्तावकों में रूपेश कुमार, केदार प्रसाद यादव, संदीप यादव, रूपेश कुमार, भुनेश्वर कुमार, पंकज कुमार, पवन कुमार, विकास कुमार, हरीहर प्रसाद यादव और प्रकाश प्रसाद यादव के हस्ताक्षर मौजूद है. सभी प्रस्तावक धनवार विधान सभा क्षेत्र के निवासी हैं.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में हो चुके हैं दंडित : प्रत्याशी राजकुमार यादव की ओर से दाखिल पर्चा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए या उपधारा (2) में विधि के उल्लंघन के लिए गावां थाना कांड संख्या 87/86 भादवि 302/34 के तहत 14 जून 1989 को गिरिडीह न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीपी सिंह के न्यायालय में सिद्धदोष ठहराया गया है.
इसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी थी. इस मामले में उन्हें कारागार से निर्मुक्ति 30 मार्च 1993 को की गयी है. इनके विरुद्ध क्रिमिनल अपील संख्या 234/89(आर) उच्च न्यायालय पटना रांची बैंच में अपील की गयी थी, जिसका निबटारा 30 मार्च 1993 को हो चुका है, जिसमें रिहाई के आदेश दिये गये हैं.
चार मामले हैं लंबित : जिले के गावां थाना क्षेत्र के ग्राम विशनीटीकर निवासी प्रीतम महतो के पुत्र राजकुमार यादव ने दाखिल पर्चा में कहा है कि उनके विरुद्ध चार मामले लंबित हैं, जिसमें कोडरमा जिला के मरकच्चो थाना में कांड संख्या 05/03, गिरिडीह नगर थाना में कांड संख्या 12/09, गिरिडीह नगर थाना कांड संख्या 273/10 और गावां थाना कांड संख्या 120/15 मामला दर्ज है.
मरकच्चो थाना में दर्ज मामले कोडरमा न्यायालय के जीएम आरके सिंह की अदालत में जीआर-77/2003 में दर्ज है. इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सड़क अवरुद्ध करने का मामला दर्ज है. गिरिडीह नगर थाना कांड संख्या 12/09 के तहत दर्ज मामले में मारपीट के मामले गिरिडीह न्यायिक दंडाधिकारी निशिकांत के न्यायालय में लंबित है.
तीसरा मामला गिरिडीह नगर थाना कांड संख्या 273/10 के तहत दर्ज है, जो गिरिडीह न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी एन आसरी के न्यायालय में लंबित है. यह मामला चुनाव में नामांकन में व्यवधान उत्पन्न करने व अपहरण करने का मामला दर्ज है. गांवा थाना कांड संख्या 120/15 के तहत दर्ज मामले सीजेएम गिरिडीह के न्यायालय में लंबित है. यह मामला चुनाव के समय मारपीट करने से जुड़ा है.
आयकर विवरणी : राजकुमार यादव की ओर से पिछले पांच वर्षों में आयकर विवरणी में कुल आय में 2013-14 में 3 लाख 25 हजार 125, 14-15 में 3 लाख 36 हजार 540, 15-16 में 3 लाख 89 हजार 154, 16-17 में 5 लाख 12 हजार 613 और 2018-19 में 8 लाख 37 हजार 213 रुपये दर्शायी गयी है. जबकि पत्नी ललीता देवी के नाम पर 2014-15 में 2 लाख 52 हजार 531, 15-16 में 3 लाख 19 हजार 108, 16-17 में 3 लाख 26 हजार 614, 17-18 में 4 लाख 82 हजार 274 और 2018-19 में 7 लाख 69 हजार 464 रुपये आय दिखायी गयी है.
कुल संपत्ति : राजकुमार यादव के पास नकदी 1 लाख 54 हजार 500 और उनकी पत्नी के पास 1 लाख 97 हजार 600 रुपये हैं. इनके बीओआइ खाते में 54 हजार 601 रुपये, बीओआइ के दूसरे खाते में 2 लाख 73 हजार 577 रुपये, एसबीआइ के खाते में 12 लाख 97 हजार 896 रुपये, एक अन्य खाते में 8 लाख 7 हजार 266 रुपये हैं. जबकि इनकी पत्नी के बीओआइ के खाते में 15 लाख 62 हजार 729 रुपये, जबकि बीओआइ के दूसरे खाते में शून्य राशि जमा है. इसके अलावाइसके पास बीमा, बोलेरो वाहन, पत्नी का बीमा, पोकलेन मशीन, 4 तोला सोना भी मौजूद है. विशनीटीकर और राजधनवार में इनकी जमीन भी है.
