गिरिडीह : त्या व हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को महिला समेत चार को दोषी करार दिया है. अदालत ने अहिल्यापुर थाना कांड संख्या 34/09 में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर के किशोरी वर्मा, गोपाल वर्मा, अकल वर्मा एवं बिजली देवी को धारा 147, 323/149, 307/149 एवं 302/149 भादवि में दोषी पाया है.
अदालत ने इन चारों की जमानत रद्द करते हुए चारों को न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया. मामले को लेकर सजा के बिंदुओं पर अदालत 22 सितंबर को सुनवाई करेगी. मामले के सूचक अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर के दासो महतो हैं. 18 जून 2009 को इस मामले में अहिल्यापुर थाना में मामला दर्ज किया गया था.
छह लोगों को बनाया गया था नामजद: मामले में किशोरी, गोपाल, अकल व बिजली देवी के अलावा कारू वर्मा एवं गिरधारी वर्मा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने इस मामले के अनुसंधान के बाद बिजली देवी, गिरधारी, किशोरी, गोपाल व अकल के विरुद्ध कांड सत्य पाते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी बीच एक अभियुक्त गिरधारी वर्मा का निधन 24 जनवरी 2017 को हो गया.
जमीन विवाद में हुई थी हत्या
दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में दासो महतो ने कहा था कि 18 जून 2009 की सुबह छह बजे वे अपना खेत जोत रहे थे. इसी दौरान गांव के किशोरी वर्मा, गिरधारी वर्मा, अकल वर्मा, गोपाल वर्मा, कारू वर्मा एवं बिजली देवी उसके खेत पर लाठी-डंडा व फरसा लेकर पहुंच गये और गाली-गलौज कर खेत जोतने से रोकने लगे. विरोध करने पर उनलोगों ने हमला कर दिया.
आरोपितों ने उसे तथा उसके भाई सोमर महतो को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया. बाद में गांव के लोग पहुंचे और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां पर इलाज के दौरान सोमर महतो की मौत हो गयी थी
