दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, 2.05 लाख रुपये का जुर्माना

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास, 2.05 लाख रुपये का जुर्माना

प्रतिनिधि, गढ़वा

विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग हरिजन के साथ दुष्कर्म के दोषी रंका के सिरोईकला के विकास को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दुष्कर्मी पर 2.05 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 जनवरी 2023 को विकास साव ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. साथ ही पीड़ित के शोर मचाने पर उसे जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी. मामले में पीड़िता की ओर से उमेश दीक्षित ने पक्ष रखा, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललित कुमार पांडेय ने पैरवी की. न्यायालय ने कुल नौ गवाहों की गवाही के आधार पर विकास को दोषी करार दिया. दोषी को एससी-एसटी एक्ट के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया. वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कारावास की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. वहीं एससी-एसटी एक्ट की अन्य धाराओं के तहत तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: Akarsh Aniket

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >