झारखंड में खनिजों के अवैध परिवहन पर जुर्माना बढ़ा

जिला खनन पदाधिकारी ने दी नये नियमावली की जानकारी

जिला खनन पदाधिकारी ने दी नये नियमावली की जानकारी प्रतिनिधि, गढ़वा झारखंड सरकार ने खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए ””””झारखंड खनिज (संशोधन) नियमावली 2026”””” लागू कर दी है. नये नियमों के तहत अब अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहनों और मशीनों पर जुर्माने की दरें काफी बढ़ा दी गयी हैं. जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने गुरुवार को कार्यालय में पत्रकारों को नये नियमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब बिना वैध चालान या अनुमति के खनिज ले जाते पकड़े जाने पर वाहनों के प्रकार के अनुसार दंड वसूला जायेगा. राजेंद्र उरांव ने कहा कि नियमों में यह संशोधन मुख्य रूप से राज्य की खनिज संपदा की चोरी रोकने और अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब क्रेन, बोट, पावर हैमर, कंप्रेसर और ड्रिलिंग मशीन जैसी मशीनों पर भी पांच लाख रुपये तक का दंड लगेगा. जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि खनिज के किसी भी प्रकार के परिवहन के लिए वैध चालान होना अनिवार्य है. बिना चालान पाये जाने वाले वाहनों को न केवल जब्त किया जायेगा, बल्कि उनसे नये तय जुर्माने भी वसूले जाएंगे. उन्होंने ढुलाई में लगे संचालकों से नियमों का पालन करने की अपील की है. नये प्रावधानों के अनुसार जुर्माना ट्रैक्टर ट्रॉली: 50 हजार रुपये जुर्माना मेटाडोर/हाफ ट्रक (407/408): एक लाख रुपये जुर्माना फुल बॉडी ट्रक (6 चक्का): दो लाख रुपये जुर्माना डंपर (10 चक्का या अधिक): तीन लाख रुपये जुर्माना भारी मशीनें (एक्सकवेटर, लोडर, क्रेन): पांच लाख रुपये जुर्माना

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By Akarsh Aniket

Akarsh Aniket is a contributor at Prabhat Khabar.

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