गढ़वा. अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में हाल ही में शहर के विभिन्न होटलों में औचक छापेमारी की गयी. इस दौरान मिली हालात की तस्वीर के बाद प्रशासन ने होटल व्यवसाय पर कड़ी निगरानी और सख्ती शुरू कर दी है. एसडीएम ने सभी होटल एवं लॉज संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किये हैं. निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक आगंतुक का वैध पहचान पत्र लेना और गेस्ट रजिस्टर में पूरा विवरण दर्ज करना अनिवार्य है. फर्जी या अपूर्ण जानकारी स्वीकार नहीं होगी. होटल परिसर में प्रवेश, निकास, रिसेप्शन और कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगाना और न्यूनतम 30 दिनों तक फुटेज सुरक्षित रखना आवश्यक है. इसके अलावा, सभी होटल कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है. संदिग्ध गतिविधि, जैसे बार-बार कमरा लेना, बिना सामान का आना-जाना या एक कमरे में अलग व्यक्तियों का आवागमन, तत्काल संबंधित थाना को सूचित करना होगा. पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से नियमित और औचक जांच अभियान चलायेगे. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना, चेतावनी, लाइसेंस निलंबन और होटल सील कर लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई होगी. अनुमंडल पदाधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें. उन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक मर्यादा और कानून-व्यवस्था से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
गेस्ट का वैध प्रमाण पत्र लें होटल संचालक: एसडीएम
गेस्ट का वैध प्रमाण पत्र लें होटल संचालक: एसडीएम
