स्वीकृत मामलों में सहायता राशि का भुगतान तय समय सीमा में करें : उपायुक्त

स्वीकृत मामलों में सहायता राशि का भुगतान तय समय सीमा में करें : उपायुक्त

गढ़वा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में अधिनियम से संबंधित मामलों की समीक्षा कर पीड़ितों को राहत प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने अधिनियम से जुड़े कुल 31 मामलों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया. समिति के सदस्यों ने सभी मामलों की विस्तृत और गहन समीक्षा की. विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से 23 मामलों में अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत मामलों में सहायता राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाये, ताकि पीड़ितों और उनके आश्रितों को शीघ्र राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्वीकृत मामलों के भुगतान के लिए विभाग से आवश्यक आवंटन की मांग जल्द की जाए, ताकि सभी पीड़ितों को स्वीकृत मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके. साथ ही सभी लाभुकों का बैंक खाता विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया.

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Author: Akarsh Aniket

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