दो प्रत्याशियों के डीजे प्रचार वाहन जब्त, प्राथमिकी का निर्देश

दो प्रत्याशियों के डीजे प्रचार वाहन जब्त, प्राथमिकी का निर्देश

प्रतिनिधि, गढ़वा सदर एसडीएम संजय कुमार ने सोमवार को मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र के औचक भ्रमण के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के डीजे युक्त प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया. साथ ही उन्होंने संबंधित प्रत्याशियों के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. एसडीएम ने बताया कि सोमवार को संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान मझिआंव बाजार क्षेत्र में नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी शोभा देवी व सुमित्रा देवी के प्रचार वाहन अनधिकृत रूप से डीजे का प्रयोग किया जा रहा था. मौके पर ही दोनों वाहनों को जब्त कर बीडीओ मझिआंव को दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके तहत किसी भी प्रत्याशी को डीजे के प्रयोग की अनुमति नहीं दी गयी है. साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा भी प्रभावी है, जिसमें डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है. बिना अनुमति किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार वाहन चलाना स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा. एसडीएम ने अनुमंडल क्षेत्र के सभी उड़नदस्ता दलों व स्टैटिक सर्विलांस टीम को निर्देश दिया कि ऐसे वाहनों की सघन जांच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें. साथ ही सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में किसी भी जुलूस या रैली में डीजे का प्रयोग न हो.

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Author: Akarsh Aniket

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