हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास

गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभुलाल साव की अदालत में गुरुवार को हत्या के आरोप में मेराल थाना के गेरुआ गांव निवासी अरविंद चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही उस पर 5000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. विदित हो कि […]

गढ़वा : गढ़वा व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभुलाल साव की अदालत में गुरुवार को हत्या के आरोप में मेराल थाना के गेरुआ गांव निवासी अरविंद चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. साथ ही उस पर 5000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. विदित हो कि भवनाथपुर थाना के श्रीनगर निवासी बिगु चौधरी ने मेराल थाने में आवेदन देकर अरविंद चौधरी पर दहेज को लेकर उसकी पुत्री की हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है.

उनकी पुत्री संगीता देवी की शादी अरविंद कुमार चौधरी के साथ हिंदू रीति-रिवाज़ के तहत वर्ष 2013 में हुई थी. आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल वाले पुत्री से दहेज की मांग कर रहे थे. दहेज नहीं दे सकने के कारण उसकी हत्या कर दी गयी. इस सूचना पर अरविंद चौधरी के खिलाफ दहेज को लेकर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज की गयी. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने अनुसंधान कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया.

हादसे में घायल
बंशीधर नगर. रमुना थाना क्षेत्र के बहियार ग्राम निवासी माखुल पासवान एनएच 75 पर हुए मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हो गये. घायल का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >