गढ़वा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभु लाल गुप्ता की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी भवनाथपुर थाना के बानसानी गांव निवासी बबलु राम उर्फ संतोष राम को दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20, हज़ार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना सुनायी है़.
समाचार के अनुसार नगरउटारी थाना के गरबांध गांव निवासी 18 वर्षीय सूचिका ने भवनाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें कहा था कि नौ माह पहले वह भवनाथपुर थाना के बानसानी निवासी भरदूल पासवान के घर रह रही थी. इसी दौरान दो फ़रवरी 2018 की शाम उसके शौच करने जाने के क्रम में बबलू राम ने उसका मुंह बंद कर बलात्कार किया.
इसके बाद क़रीब दो घंटे के बाद वह किसी तरह मुक्त होकर अपने घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद उसका इलाज डाल्टनगंज में हुआ. इस आशय की सूचना के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. तत्पश्चात न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए आरोप गठन किया गया, जिसमें सात गवाहों के गवाही एवं उपलब्ध दस्तावेज़ के आधार पर अदालत ने बबलू राम उर्फ संतोष राम को भादवि की धारा 376 में दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर सुनवायी की.
जिसमें 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हज़ार रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया तथा आर्थिक दंड नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतने की सजा भी शामिल है़
