east singhbhum news: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

झाड़ग्राम पॉक्सो कोर्ट ने 11 माह में सुनाया फैसला, छह हजार जुर्माना लगाया

घाटशिला.

नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने वाले युवक को झाड़ग्राम पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी समीर महतो पर ₹6,000 का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. समीर महतो झारखंड सीमा से सटे जामबनी थाना क्षेत्र के चाकुलिया का निवासी है. यह फैसला मंगलवार को पोक्सो कोर्ट के द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिन्मय चट्टोपाध्याय ने सुनाया.

पीड़िता हुई थी गर्भवती

पॉक्सो कोर्ट के विशेष सरकारी वकील जयंत राय ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिग ने 4 मई 2023 को जामबनी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का वादा किया और छह महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. इससे पीड़िता तीन माह की गर्भवती हो गई. जब इस बात का पता चला तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जामबनी पुलिस ने बलात्कार, धोखाधड़ी और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की जांच अधिकारी और झाड़ग्राम के एसडीपीओ शमीम विश्वास ने जांच शुरू की और उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया.

13 गवाहों की हुई गवाही

पिछले वर्ष 13 जून को पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. 30 जुलाई को आरोप तय किए गए और 17 सितंबर से गवाही की प्रक्रिया शुरू हुई. इस मामले में कुल 13 गवाहों की गवाही दर्ज की गई.जिला पुलिस के ट्रायल मॉनिटरिंग सेल की सक्रियता के कारण सिर्फ 11 माह में सुनवाई पूरी हुई और पीड़िता को न्याय मिला.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By DEVENDRA KUMAR

DEVENDRA KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >