नीरज सिंह हत्याकांड : धनबाद के जेल सुपरिंटेंडेंट को अदालत ने क्यों किया शो कॉज, हत्या के आरोपी झरिया के पूर्व भाजपा विधायक ने कोर्ट से क्या किया था आग्रह

Jharkhand Crime News, Dhanbad News, धनबाद न्यूज (संजीव झा) : धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रवि रंजन की अदालत ने आज मंगलवार को सुनवाई के बाद जेल सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार को शो कॉज किया है और दो दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोपी झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को बिना अदालत की अनुमति के धनबाद मंडल कारा से दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट करने का आरोप है. इस बाबत इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 23, 2021 3:17 PM

Jharkhand Crime News, Dhanbad News, धनबाद न्यूज (संजीव झा) : धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) रवि रंजन की अदालत ने आज मंगलवार को सुनवाई के बाद जेल सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार को शो कॉज किया है और दो दिनों के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के आरोपी झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को बिना अदालत की अनुमति के धनबाद मंडल कारा से दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट करने का आरोप है. इस बाबत इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

जानकारी के अनुसार जेल आइजी वीरेंद्र भूषण के निर्देश पर धनबाद मंडल कारा से दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट किये जाने पर झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने सोमवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था. श्री सिंह के अधिवक्ता मो जावेद ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि रंजन की अदालत में अलग-अलग दो याचिका दायर की थी. इसमें संजीव सिंह को अविलंब दुमका जेल से धनबाद मंडल कारा ट्रांसफर करने का आग्रह किया गया था.

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इतना ही नहीं, दूसरे आवेदन में धनबाद जेल के सुपरिटेंडेंट को शो-कॉज करने की मांग की गयी थी. श्री सिंह के अधिवक्ता मो जावेद ने याचिका में कहा है कि जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाइकोर्ट के आदेशों का इस मामले में उल्लंघन किया है. संजीव सिंह एक विचाराधीन कैदी हैं और बिना कोर्ट की अनुमति के दूसरे जेल में उनको ट्रांसफर किया गया है. याचिका के जरिये आरोप लगाया गया है कि आनन-फानन में एक साजिश के तहत स्टेट एजेंसी झरिया के पूर्व विधायक को प्रताड़ित कर रही है.

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इससे पूर्व भी जेल आइजी के निर्देश पर धनबाद जेल प्रशासन ने उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार ट्रांसफर कर दिया था. झारखंड हाइकोर्ट ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया था और उसके बाद संजीव सिंह को धनबाद मंडल कारा वापस लाया गया था. मो जावेद ने दूसरे आवेदन में कहा है कि धनबाद जेल सुपरिटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का उल्लंघन करते हुए बगैर कोर्ट के रिमांड ऑर्डर के इनको एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया है. इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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