किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करनेवाले को उम्र कैद

पीडीजे की अदालत ने चार साल बाद सुनाया फैसला

By RAKESH KUMAR | November 10, 2025 10:44 PM

दुमका कोर्ट. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएन मिश्रा की अदालत ने चार साल पहले जामा की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अमलाचातर के दिलीप राय को दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. केस में लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बहस की. अदालत ने आठ गवाह के बयान और साक्ष्य के आधार पर सजा सुनायी है. जामा के एक गांव की किशोरी 31 मई 21 को घर में बताकर शौच करने के लिए गयी थी. आरोपी ने डरा घमका कर उसका अपहरण कर लिया. खेत से दूर वीरान गड्ढे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. काफी देर तक किशोरी वापस घर नहीं आयी तो घरवालों ने खोजबीन की. इसी क्रम में घरवालों ने युवक को किशोरी के साथ गलत काम करते हुए पकड़ लिया. गिरफ्त में आने के बाद भी आरोपित भाग निकला. पिता ने जामा थाना में केस दर्ज कराया था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दिलीप को अपहरण में सात, दुष्कर्म में दस और पॉस्को एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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