खाने-पीने की चीजें बेचने वाले करायें निबंधन

पंद्रह दिन बाद बिना निबंधन व लाइसेंस के खाने-पीने के सामान की बिक्री की तो होगी विधिसम्मत कार्रवाई दुमका : भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसआइ) के प्रावधानों के तहत दुमका जिले के ऐसे सभी सभी थोक व खुदरा विक्रेता तथा वेंडर जो खाने-पीने के सामान बेचते हैं, उन्हें पंद्रह दिनों के अंदर जिला […]

पंद्रह दिन बाद बिना निबंधन व लाइसेंस के खाने-पीने के सामान की बिक्री की तो होगी विधिसम्मत कार्रवाई

दुमका : भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसआइ) के प्रावधानों के तहत दुमका जिले के ऐसे सभी सभी थोक व खुदरा विक्रेता तथा वेंडर जो खाने-पीने के सामान बेचते हैं, उन्हें पंद्रह दिनों के अंदर जिला अथवा प्रखंडस्तरीय खाद्य संरक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में अपनी दुकान का निबंधन अथवा लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया है. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विनोद कुमार साहा ने बताया कि पंद्रह दिनों के बाद बिना निबंधन अथवा लाइसेंस के खाने-पीने के सामान की बिक्री करते पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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