Dhanbad News : सांसद ढुलू महतो मामले में दो गवाहों का बयान दर्ज

अदालत में डोमन महतो की मां संजू देवी एवं अशोक महतो का बयान दर्ज किया गया.

डोमन महतो पर जानलेवा हमला मामले की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता नीरज कुमार बिशियार , एन के सविता व भोला नाथ मोदक ने पैरवी की. अदालत में डोमन महतो की मां संजू देवी एवं अशोक महतो का बयान दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने गवाह का परीक्षण कराया. अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य को बंद कर आरोपियों का सफाई बयान दर्ज करने का निर्देश दिया. 14 मई को सभी आरोपियों को सदेह हाजिर होने का भी आदेश दिया है.

महेंद्र सिंह हत्याकांड में सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश :

माले विधायक महेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद हार्डकोर नक्सली रमेश दा उर्फ साकिम दा को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में पेश किया गया. इस दौरान अदालत ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 6 मई 2025 को होगी.

बुधन हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश :

सिंह मेंशन समर्थक बुधन मंडल की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई सोमवार को अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.

नीरज हत्याकांड में डबलू मिश्रा के आवेदन पर हुई बहस :

नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी डबलू मिश्रा के आवेदन पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा व मोहम्मद जावेद व पंकज प्रसाद ने कहा कि घटना की तिथि 21 मार्च 2017 को डबलू अपनी पत्नी के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड समस्तीपुर दलसिंहसराय में टेंट हाउस के लिए लिये गये लोन की रकम 25 हजार रुपये निकाल रहा था. बैंक के मैनेजर को गवाही के लिए बुलाया जाये. जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अभियोजन को बहस का निर्देश दिया है. वहीं दूसरी ओर धनजी सिंह एवं डबलू मिश्रा के पूर्व के आवेदन पर आज भी आदेश पारित नहीं हो सका अदालत ने अभियोजन के बहस के लिए के लिए 6 मई की तारीख निर्धारित की है. दोनों ने आवेदन देकर कहा था कि चूंकि पुलिस ने रिंकू सिंह के विरुद्ध दिए आरोप पत्र में हत्या के कारणों के विषय में कहा है, इसका अभिलेख पर आना आवश्यक है. इसलिए कांड के अनुसंधानकर्ता को गवाही के लिए फिर से बुलाया जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Narendra kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >