Dhanbad News : कोविड सेस की एक अरब से अधिक राशि झारखंड सरकार को लौटाने का आदेश

झारखंड हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद बीसीसीएल के पक्ष में सुनाया फैसला

By NARENDRA KUMAR SINGH | September 15, 2025 1:44 AM

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल के बाद भी बीसीसीएल से ली गयी कोविड सेश राशि वापस करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार को कोविड सेस के मद में वसूली गयी एक अरब से अधिक राशि बीसीसीएल को वापस करनी होगी. झारखंड सरकार द्वारा कोरोना काल में तीन साल के लिए लागू कोविड सेस की राशि तय समय सीमा के बाद भी बीसीसीएल से राज्य सरकार लेती रही. इसके खिलाफ बीसीसीएल की ओर से मामले को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. बीसीसीएल के अधिकृत सूत्रों ने बताया कि हाइकोर्ट ने तय समय बाद कोविड सेस के रूप में ली गयी राशि को वापस करने का निर्देश दिया है. तय समय बाद बीसीसीएल से लगभग 113 करोड़ से अधिक की राशि कोविड सेस के रूप में ली गई है. कोर्ट ने तीन सप्ताह में अतिरिक्त रकम की जांच कर आठ सप्ताह के अंदर लौटाने को कहा है. सनद हो कि झारखंड खनिज युक्त भूमि (कोविड-19 महामारी) उपकर अध्यादेश, 2020 के अनुसार 06 जुलाई 2020 के आधिकारिक राजपत्र में शुरू और प्रकाशित किया गया था. जिसमें प्रावधान था कि उक्त अध्यादेश के तहत उपकर की वसूली इस अध्यादेश के शुरू होने की तारीख से तीन वर्षों के लिए वैध होगी. जुलाई 23 के बाद भी बीसीसीएल की ओर से राज्य सरकार को कोविड सेस की रकम दी जाती रही है. कोविड सेस के कारण कोयला उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ रहा था. इसको लेकर बीसीसीएल ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.

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