Dhanbad News : तीन नामी स्कूलों को श्रम विभाग ने भेजा 23 लाख का बकाया उपकर नोटिस

निर्माण कार्य पर उपकर जमा नहीं करने पर विभाग सख्त, एक माह की मिली मोहलत

श्रम विभाग ने भवन निर्माण से जुड़ी उपकर राशि की वसूली के लिए जिले के तीन प्रतिष्ठित स्कूलों को 23 लाख रुपये का बकाया नोटिस भेजा है. विभाग की ओर से यह कार्रवाई भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण अधिनियम के तहत की गयी है. इसके तहत निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर संबंधित संस्था को श्रम विभाग में जमा करना होता है. श्रम विभाग द्वारा जारी नोटिस में डीएवी कोयला नगर पर साढ़े पांच लाख रुपये, कार्मेल स्कूल पर साढ़े चार लाख रुपये व दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) पर 13 लाख रुपये की उपकर राशि बकाया बतायी गयी है. यह राशि स्कूल परिसरों में हुए निर्माण कार्यों के एवज में निर्धारित की गयी है. सहायक श्रम आयुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि लंबे समय से इन स्कूलों को उपकर राशि जमा करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं की गयी. परिणामस्वरूप विभाग ने विधिवत रूप से नोटिस जारी किया है. विभाग ने संबंधित स्कूलों को एक माह की अवधि दी है, ताकि वे उपकर राशि का भुगतान कर सकें. यदि निर्धारित अवधि में उपकर राशि जमा नहीं की गयी, तो श्रम विभाग द्वारा नियमानुसार दो प्रतिशत अतिरिक्त दंड के साथ राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Narendra kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >