Dhanbad News : साक्ष्य के अभाव में झामुमो नेता देबू महतो बरी

अदालत से : धनबाद नगर निगम के मुख्य गेट पर ताला जड़ कर आवागमन बाधित करने के एक मामला

धनबाद नगर निगम के मुख्य गेट पर ताला जड़ कर आवागमन बाधित करने के एक मामले में गुरुवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी समा रोशनी कुल्लू की अदालत ने ने झामुमो नेता देबू महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. ज्ञात हो कि 11 दिसम्बर 2013 को नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर व भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री महतो के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया था. इस दौरान मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया गया था. इसके बाद मामला दर्ज किया गया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सपन कुमार पाल ने पैरवी की. मौके पर संजय सोरेन, रमेश महतो, विजय महतो, प्रमुख सिंह, राजू साव आदि मौजूद थे.

टेंडर घोटाला में आरोपियों को की गयी पुलिस पेपर की सप्लाई :

बोकारो स्टील प्लांट में कंप्यूटर खरीद में टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में हुई. अदालत में सभी आरोपी उपस्थित नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पुलिस पेपर को रिसीव कर लिया. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 5 अगस्त 2025 निर्धारित कर दी. बताते चलें कि बोकारो स्टील प्लांट में कंप्यूटर की खरीद मामले में पांच अगस्त 2012 को ए जे कुरियन चीफ विजिलेंस ऑफिसर सेल न्यू दिल्ली की शिकायत पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. इसके बाद पीके दे, संजय कुमार, ब्रजेश चंद्र सिन्हा, आयुष सिन्हा व मेसर्स देवी मां शक्ति कंस्ट्रक्शन एंड कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था.

रंगदारी मामले में महमूद को नहीं मिली राहत :

गजुआटांड़ निवासी अख्तर आलम से जमीन को लेकर एक लाख रुपये रंगदारी मांगने व मारपीट करने के मामले में आरोपित गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अमलाटांड़ निवासी मोहम्मद महमूद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मो इसरायल अंसारी ने बहस की. वहीं अपर लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 तय कर दी.

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Published by: Narendra kumar singh

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