झारखंड में ठेका मजदूरों के लिए राहत की खबर है. श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने राज्य के ठेका मजदूरों की संशोधित मजदूरी दर लागू करने का आदेश जारी किया है. श्रमायुक्त कार्यालय के आदेशानुसार अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल और अति कुशल समेत सभी श्रेणियों के मजदूरों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की गयी है. संशोधित मजदूरी दर एक अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जायेगी.
10% परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ा गया
विभाग ने विभिन्न नियोजनों के ठेका श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 10 प्रतिशत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) जोड़ा है. यह भत्ता जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के आधार पर निर्धारित किया गया है. इसका उद्देश्य महंगाई बढ़ने के बीच श्रमिकों की वास्तविक आय को राहत देनी है.
विभिन्न श्रेणियों में अब इस तरह देनी होगी मजदूरी
अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 12,203.36 से बढ़कर 13,423.70 रु हो गयी है. यानी 1,220.34 रु की बढ़ोतरी हुई है. अर्द्धकुशल श्रमिकों का पारिश्रमिक 12,784.72 से बढ़कर 14,063.19 रु हो गया है. इस श्रेणी में 1,278.47 रु की बढ़ोतरी हुई है.
इसी तरह कुशल श्रमिकों की मजदूरी 16,853.20 रु से बढ़कर 18,538.52 रु हो गयी है. इन्हें अब 1,685.32 रु अधिक मिलेंगे. अति कुशल श्रमिकों का मासिक पारिश्रमिक 19,467.76 से बढ़कर 21,414.54 रु हो गया है. इस श्रेणी में 1,946.78 रु की बढ़ोतरी हुई है.
नियोक्ताओं और ठेका एजेंसियों पर लागू होगी नयी दर
नयी मजदूरी दर का लाभ राज्य के विभिन्न प्रतिष्ठानों, संस्थानों और अन्य नियोजनों में ठेका आधार पर काम करने वाले श्रमिकों को मिलेगा. नियोक्ताओं और ठेका एजेंसियों को संशोधित दर के अनुसार भुगतान करना होगा. विभाग ने मजदूरी में यह संशोधन महंगाई तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए किया है.
