Dhanbad News: पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को हाईकोर्ट से राहत

जमसं नेता अविनाश सिंह उर्फ सोनू पर जानलेवा हमला करने का मामला. हाईकोर्ट ने सुलह समझौता के आधार पर एफआइआर को किया निरस्त.

जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता अविनाश सिंह उर्फ सोनू पर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद आरोपी पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह, सत्यम रिटौलिया तथा इंतकाब अहमद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआइआर को निरस्त कर दिया है. ज्ञात हो कि इस मामले में एकलव्य सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो चुकी थी. झारखंड हाईकोर्ट ने आपसी सुलह समझौता के आधार पर प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता शैलेश सिंह के अनुसार सोनू के भाई राहुल सिंह की शिकायत पर तिसरा थाना में 10 जनवरी 2023 को एकलव्य सिंह, सत्यम रिटोलिया, राजू खान समेत छह सात अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में सभी आरोपी पुलिस की नजर में फरार चल रहे थे.

क्या है मामला

प्राथमिकी के मुताबिक आठ जनवरी 2023 की रात करीब 11:30 बजे सोनू सिंह, राहुल सिंह अपनी स्कॉर्पियो से जयरामपुर से झरिया जा रहे थे. गाड़ी राहुल सिंह चला रहा था. अविनाश अगली सीट पर बैठा था. तीसरा थाना मोड़ के पास झरिया की ओर से छह-सात वाहन तेजी से आते दिखे. उन लोगों ने राहुल को गाड़ी रोकने का इशारा किया, जिस पर राहुल ने गाड़ी रोक दी. इसपर वे लोग उतरकर राहुल की गाड़ी के सामने आ गये. राहुल ने गाड़ी की रोशनी में देखा कि एकलव्य सिंह, सत्यम रिटोलिया, राजू खान एवं अज्ञात छह सात लोग हाथ में पिस्टल लिये थे. आते ही एकलव्य सिंह ने अपनी पिस्टल से अविनाश सिंह पर सामने से फायर कर दिया. गोली सामने के शीशे को छेदते हुए अविनाश के चेहरे पर लगी. इससे वह जख्मी होकर सीट पर लुढ़क गया. वहीं फायरिंग करने के बाद सभी आरोपी बलियापुर की तरफ भाग गये.

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By ASHOK KUMAR

ASHOK KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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