Dhanbad News: रोहड़ाबांध के 332 आवासों से हटेगा अतिक्रमण

Dhanbad News: एफसीआइएल : पीपी कोर्ट के आदेश से कब्जाधारियों की बढ़ी चिंता

Dhanbad News: एफसीआइ के रोहड़ाबांध स्थित विभिन्न श्रेणी के आवासों में अवैध ढंग से रह रहे लोगों को हटाने का रास्ता साफ हो गया है. कब्जाधारियों के खिलाफ पीपी कोर्ट ने बेदखली का आदेश पारित किया है. सोमवार को एफसीआइ के वित्तीय एवं प्रशासनिक सलाहकार देवदास अधिकारी ने बताया कि पीपी कोर्ट ने पिछले तीन दिनों में रोहराबांध क्षेत्र के विभिन्न श्रेणी के आवासों में अवैध रूप से रह रहे 332 कब्जा धारकों के मामले की सुनवाई की. पीपी कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीन दिनों में कुल 77 लोग हाजिर हुए. इन लोगों ने अपने-अपने आवास के आवंटन की गुहार न्यायालय से लगायी, परंतु आदेश के बावजूद एक भी नोटिस धारक ने आवास आवंंटन का लिखित आवेदन पत्र न्यायालय को नहीं सौंपा. देवदास अधिकारी ने बताया कि पीपी कोर्ट ने सभी 332 नोटिस धारकों का इविक्शन ऑर्डर पारित कर दिया है. उन्होंने बताया कि सिंदरी खाद प्रबंधन न्यायालय के निर्णय की जानकारी एफसीआइ के नयी दिल्ली स्थित उच्च प्रबंधन को भेजेगा. अब कब्जा हटाने पर एफसीआइ के सीएमडी निर्णय लेंगे. श्री अधिकारी ने बताया कि एफसीआइ प्रबंधन प्रशासन के सहयोग से अनधिकृत तौर पर रह रहे लोगों को आवास से बेदखल करेगा. फिलहाल पीपी कोर्ट के इविक्शन ऑर्डर से रोहराबांध क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By OM PRAKASH RAWANI

OM PRAKASH RAWANI is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >