धनबाद, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग को दोषी ठहराया है. बोर्ड ने इस मामले में दोषी नाबालिग को तीन वर्ष की साधारण कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
बोर्ड ने हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में भी नाबालिगों को दोषी मानते हुए एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनायी है. बोर्ड के समक्ष सहायक लोकअभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कुल 10 गवाहों का परीक्षण करवाया. उन्होंने बोर्ड के समक्ष अपनी दलील देते हुए कहा की हत्या का उद्देश्य स्पष्ट है. वर्ष 2022 में कतरास निवासी वादी अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक शादी समारोह से लौट रहा था. उसी समय आरोपियों द्वारा लूटपाट के उद्देश्य से उन लोगों पर हमला किया था जिसमें पवन केसरी नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई थी. बोर्ड के समक्ष गवाहों ने अभियोजन पक्ष का न केवल समर्थन किया बल्कि आरोपी नाबालिग की पहचान भी कर ली. मामले की गंभीरता को देखते हुए बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग बाल सुधार गृह में घटना के बाद से ही रह रहा है.धर्मजीत सिंह को मिली जमानत
एसीसी सिंदरी के गेट पर मजदूरों की मांगो को लेकर हुए मारपीट व फायरिंग मामले में जेल में बंद भाजपा नेता धर्मजीत सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली. जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने धर्मजीत को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.बंटी खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई कल
हैदर अंसारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित बंटी खान की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मनीष रंजन की अदालत में होगी. बंटी खान ने अग्रिम जमानत याचिका अपने अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट के मार्फत दायर की है. 24 फरवरी 2026 को गुलजरबाग ट्रेनिंग स्कूल वासेपुर निवासी हैदर अंसारी ने बैंक मोड़ थाना में प्रिंस खान, बंटी खान, गोपी खान, गॉडविन खान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
