Dhanbad News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा 13 को
Dhanbad News: शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला.
By ANAND KUMAR UPADHYAY | Updated at :
धनबाद, शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी कतरास थाना क्षेत्र के खुदनडीह निवासी आरोपी मोहम्मद इसराफिल को दोषी करार दिया. अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल 2026 की तारीख निर्धारित की. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर कतरास थाने में दर्ज की गयी थी.
सांसद ढुलू महतो के डिस्चार्ज पिटीशन पर अभियोजन को बहस के लिए मिला अंतिम मौका
राजगंज के एक फैक्ट्री संचालक से रंगदारी मांगने के मामले में सांसद ढुलू महतो की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन की सुनवाई बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को बहस करने के लिए अंतिम मौका दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को होगी. अदालत में सुनवाई के दौरान सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद व नीरज कुमार बिशियार ने पैरवी की. मामले में राजगंज पुलिस ने ढुलू महतो, संटू महतो, आनंद शर्मा ,सुखदेव महतो, केदार यादव ,कमल कुमार पांडेय व रामेश्वर महतो के विरुद्ध राजगंज थाना में कांड संख्या 15/22 दर्ज किया था. पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया था.
बलियापुर में जुलूस पर पथराव मामले में 14 आरोपियों ने दायर की जमानत याचिका
बलियापुर थाना क्षेत्र के भीखराजपुर में रामनवमी (27 मार्च) के दिन बाइक जुलूस पर पथराव करने के मामले में आरोपित जेल में बंद मोहम्मद वकार, शेख असगर, मो शाहिद, मो एहसान, मो वारिश, मो जमाल, मो मुस्ताक आलम, इमरान शेख, मो इबरार, मो अरशद, मो यातुल, मो एयाज, मो नासिर व मो मकसूद ने बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा की अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की. अदालत ने उक्त याचिका को सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रफुल्ल कुमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया. उक्त जमानत याचिका पर सुनवाई नौ अप्रैल 2026 को होगी.
रिंग रोड घोटाला मामले में आराेपित अनुपमा की जमानत पर आदेश 18 को
बहुचर्चित रिंग रोड मुआवजा घोटाला मामले में आरोपित जिला भू अर्जन कार्यालय धनबाद की पूर्व लिपिक जेल में बंद अनुपमा कुमारी की जमानत याचिका पर सुनवाई निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत में हुई. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश के लिए अगली तारीख 18 अप्रैल 2026 निर्धारित की है. बता दें कि अनुपमा नौ जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं.